श्रीमान डीजीपी महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, फिरोजाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त विमल कुमार को मा0 न्यायालय पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
थाना मक्खनपुर के मु0अ0सं0 28/17 धारा 363/366/376 भादवि,3/4 पोक्सो एवं धारा- 9 बाल विवाह प्रतिषेध से सम्बन्धित अभियुक्त विमल कुमार पुत्र रामसेवक निवासी अगंदपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय पोक्सो द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 16 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त को सजा दिलाने में ADGC श्री अवधेश कुमार, विवेचक उ0नि0 सत्यप्रकाश एवं पैरोकार हे0का0 मुकेश कुमार का विशेष योगदान रहा ।