श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त विमल कुमार को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/17 धारा 363,366,376 भादवि धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं धारा 09 बाल विवाह प्रतिषेध अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त विमल कुमार पुत्र रामसेवक निवासी अंगदपुर थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद को माननीय न्यायालय पॉक्सो 01 द्वारा दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 10000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।
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