सर्व साधारण को सचित कराया जाता है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 21.04.2023 पक में Deloitte सर्वे के अनुसार निजी वाहनों के रूप में पंजीकृत परन्तु व्यवसायकि वाहनों के रूप में संचालित वाहनों का सर्वेक्षण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में समस्त आमजन / वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपके वाहन निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हैं परन्तु आप द्वारा अपने वाहन का प्रयोग व्यवसायिक रूप में / टैक्सी / विभागों में सम्बद्ध कर किया जा रहा है, तो अपने वाहन को व्यवसायिक रूप में तत्काल पंजीकृत करा लें।

सर्वेक्षण के दौरान व्यवसायकि रूप में संचालित पाये गये निजी यानों के विरूद्व मोटरवाहन अधिनियम 1988, संशोधित 2019 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत चालान / बन्द की कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।

(राजेश कर्दम) वरिष्ठ सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन / प्रवर्तन), फिरोजाबाद।

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