श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त रामकेश को मा0 न्यायालय एएसजे-10 द्वारा दोषी पाते हुए 02 वर्ष 08 माह 10 दिन का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

🟦 मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 446/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त रामकेश पुत्र सोबरन सिंह निवासी गढी मज्जी थाना डौकी जनपद आगरा को मा0 न्यायालय एएसजे-10 द्वारा दोषी पाते हुए 02 वर्ष 08 माह 10 दिन का कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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