श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त गंगादयाल को मा0 न्यायालय एडीजे द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 55,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

🟦 मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना शिकोहाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 452/1981 धारा 302/307 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त गंगादयाल पुत्र स्व0 लज्जाराम निवासी गढीवान सहाय शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय एडीजे द्वारा दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 55,000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

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