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माननीय जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद के निर्देशानुसार आर्विटेशन वादों के निस्तारण हेतु 21 मई को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि 21 मई को उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ ही आर्बीटेशन से सम्बन्धित विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया जा रहा है। न्यायालयों द्वारा आर्बीटेशन के मामलों में निर्गत आर०सी० में पुलिस प्रशासन द्वारा तामीला कराया जा रहा है तथा न्यायालयों में लंबित मामलों में अधिक से अधिक नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि उक्त विशेष लोक अदालत एवं आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ वादकारीगण उठा सकें। प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश यजुवेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि आर्बीटेशन एक प्राचीन पद्धति है, लेकिन वर्तमान समय में इस पद्धति का प्रयोग गौण हो गया है। इस पद्धति को प्रभावी बनाने के लिए दिनांक 21 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत वाले दिन ही विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालयों में लंबित मामलों में अधिक से अधिक नोटिस प्रेषित किये जा रहे हैं ताकि उक्त विशेष लोक अदालत का लाभ वादकारीगण उठा सकें। बीमा कम्पनी द्वारा उक्त विशेष लोक अदालत में वादकारियों को अधिक से अधिक छूट प्रदान कर लाभ देने का कथन किया गया है। अतः आर्बीटेशन से सम्बन्धित मामलों में वादकारीगण न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्त होने पर अथवा जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे स्वयं आकर उक्त विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। उन्होने बताया है कि आर्बीटेशन से सम्बन्धित मामलों में वादकारीगण न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस प्राप्तः होने पर अथवा जिनके मामले न्यायालय में लंबित हैं, वे स्वयं आकर उक्त विशेष लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं।

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