श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना नारखी पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त नरसिंह पाल को मा0 न्यायालय स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास की सजा व 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

🔖🔖 मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नारखी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-132/98 धारा 307/504/506 भादवि व 3(1)(10) एससी/एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त नरसिंह पाल पुत्र रघुवर दयाल निवासी मौहम्मदपुर थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय स्पे0 जज एससी/एसटी एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष कारावास की सजा व 8500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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