उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद हरवीर सिंह के कुशल मार्गदर्शन में आज गुरुवार को पं० मुरारी लाल इण्टर कॉलेज सिविल लाइन्स फिरोजाबाद पर पर विधिक सेवाओं, उपभोक्ता आयोग, स्थायी लोक अदालत विषय पर विधिक साक्षरता, जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता यजुवेन्द्र विक्रम सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फिरोजाबाद द्वारा की गयी। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव यजुवेन्द्र विक्रम सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधिक सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया कि नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशा-निर्देश जारी करता है। मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहायता समितियों आदि को निम्नलिखित कार्य नियमित आधार पर करते रहने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है- सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये लोक अदालतों का संचालन करना। इसी क्रम में स्थायी लोक अदालत के बारे में बताया कि अतिआवश्यक सेवायें बिजली, पानी, नगर पालिका, बैंक, बीमा, परिवहन, डाक खाना, टेलीफोन आदि के वाद स्थायी लोक अदालत के न्यायालय में दायर किये जाते हैं। इस अवसर पर पवन कुमार तिवारी, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा अवगत कराया गया कि आयोग में उपभोक्ताओं के बिना खर्चे के सीधे ऑनलाइन, हस्तलिखित प्रार्थनापत्र आमंत्रित किये जाते हैं तथा 90 दिन के अंदर उनका निस्तारण प्रत्येक दशा में करा दिया जाता है। मुकेश शर्मा, सदस्य उपभोक्ता फोरम तथा सोनम चतुर्वेदी सदस्य द्वारा भी उपभोक्ता अधिनियम के बारे में विस्तार से अवगत कराया।