श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना दक्षिण पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त जीतू को मा0 स्पे0 पोक्सो न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कारावास व 4000-4000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

♦️▪️ मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 245/19 धारा 376/511 भादवि, 7/8 पॉक्सो अधिनियम व 3(2)5 एससी / एसटी एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त जीतू पुत्र विजय राठौर निवासी गली नम्बर 02 नई बस्ती जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय स्पे0 पोक्सो द्वारा मुकदमें में अपराध का दोषी पाते हुए 04-04 वर्ष के कारावास व 04-04 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है ।

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