श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना उत्तर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त लोकेन्द्र उर्फ टोनू उर्फ राहुल को एएसजे/पॉक्सो-1 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है । 🔖

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना उत्तर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1085/2014 धारा 354, 307 भादवि व 7/8 पॉक्सो अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त लौकेन्द्र उर्फ टोनू उर्फ राहुल पुत्र सोमेश्वर उर्फ पप्पू निवासी सन्तोष नगर, थाना क्षेत्र उत्तर, जनपद फिरोजाबाद को एएसजे/पॉक्सो-1 कोर्ट द्वारा दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कारावास व 2,000 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्तगण द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना व जान से मारने की नीयत से हमला करने का अपराध कारित किया गया था ।

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