जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त अर्जुन को एएसजे पॉक्सो -3 द्वारा दोषी पाते हुए 13 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 171/18 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त अर्जुन पुत्र भगवान सिंह निवासी एलानी नगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद को एएसजे पॉक्सो-3 द्वारा दोषी पाते हुए 13 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है । अभियुक्त अर्जुन ने पीड़िता को अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था ।
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