जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना जसराना पर पंजीकृत मुकदमे में अभियुक्त गौरव को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो -2 द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 242/15 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त गौरव शर्मा पुत्र उमेश शर्मा निवासी ओम नगर मैनपुरी रोड थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो -2 द्वारा दोषी पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 08 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है । अभियुक्त गौरव वादी की भतीजी को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया था एवं उसके साथ गलत काम किया था ।