जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना जसराना पर पंजीकृत मुकदमे में 09 अभियुक्तों 1. कुंवरपाल उर्फ पतरा, 2. कमल सिंह उर्फ कमलेश, 3.अमर सिंह, 4. रमेशचन्द्र, 5. विष्णू दयाल उर्फ लाला, 6. राजपाल उर्फ राजाराम, 7. श्रीचन्द उर्फ पप्पू, 8. रामदत्त, 9. हुण्डीलाल को मा0 न्यायालय एएसजे कोर्ट-11 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।

मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना जसराना पर पंजीकृत मु0अ0सं0. 01/1992 धारा 147,148,149,302,307,365 भादवि से सम्बंधित 09 अभियुक्तों 1. कुवँरपाल उर्फ पतरा पुत्र हरदयाल निवासी नगला बदीला थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, 2.कमल सिंह उर्फ कमलेश पुत्र रुपरा, 3.अमर सिंह पुत्र नारायण सिंह निवासीगण मौहम्मदाबाद थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद 4.रमेशचन्द्र पुत्र सोनेलाल, 5.विष्णू दयाल उर्फ लाला पुत्र जोहरी सिंह, 6.राजपाल उर्फ राजाराम पुत्र गंगी उर्फ गंगाराम, 7.श्रीचन्द उर्फ पप्पू पुत्र रामसनेही, 8.रामदत्त पुत्र जीवाराम, 9.हुण्डीलाल पुत्र तेजपाल निवासीगण नाजिरपुर थाना सकीट जिला एटा को मा0 न्यायालय एएसजे कोर्ट-11 द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास व 40-40 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्तों ने मिलकर वादी के भाई की हत्या कर उसके भतीजे का अपहरण किया था ।

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