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जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर मु0अ0सं0 215/17 धारा 498 ए, 304 बी भादवि व 4 द0प्र0अधि0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को 08 का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

थाना दक्षिण पर पंजीकृत मु0अ0सं0 215/17 व वाद संख्या 345/17 धारा 498(ए), 304(बी) भादवि एवं 4 द0प्र0अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त मुन्नेश पुत्र श्याम बाबू निवासी मौ0 करबला, श्याम नगर थाना दक्षिण को मा0 न्यायालय एएसजे / एफटीसी 01 द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर 08 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया है । अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री से अतिरिक्त दहेज की मांग की गयी व मांग पूरी ना होने पर वादी की पुत्री की हत्या कर दी गयी ।

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