जिलाधिकारी महोदय एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत मुकदमे में 03 अभियुक्तों 1-दिलीप, 2-सोनू उर्फ रोहित. 3-रैनू को मा0 न्यायालय स्पे0 पोक्सो एक्ट द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के कारावास व 10,000 – 10,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी ।
मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते थाना खैरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 26/18 धारा 363,366,376 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित 03 अभियुक्तों 1- दिलीप पुत्र गिरेन्द्र, सोनू उर्फ रोहित पुत्र वीरपाल, 3-रैनू पुत्री बीरेन्द्र निवासीगण कौरारा बुजुर्ग थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 10 – 10 वर्ष के कारावास व 10,000 – 10,000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।