जिला मजिस्ट्रेट रवि रंजन ने जनपद में कानून व शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 30 जनवरी 2023 तक के लिए तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश पारित किए है। वर्तमान समय में 23 दिसम्बर को चौ0 चरण सिंह जन्म दिवस, 25 को क्रिसमस डे, 29 को गुरू गोविन्द सिंह जयन्ती, 14 जनवरी को मकर संक्रान्ति एवं 26 को बसन्त पंचमी व आगामी स्थानीय निकाय सामान्य निकाय निर्वाचन-2022 आदि पर्व मनाए जाएगें। इन सभी अवसरों पर अवांछनीय, कट्टरपंथी अथवा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जनपद की लोकशान्ति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते हैं। इस कारण जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक प्रशान्ति एवं सार्वजनिक जनजीवन की सुरक्षा हेतु 03 दिसम्बर से 30 जनवरी 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू की गयी है।
इस दौरान कोई भी व्यक्ति व समूह सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही कोई धरना, प्रदर्शन, हड़ताल व रैली अथवा आन्दोलन आदि नहीं करेगा। इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, नगर मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियाँ उनके द्वारा समस्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त नियमानुसार निर्गत की जायेंगीं। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह राजनैतिक उनमाद फैलाने वाले नारेवाजी नहीं करेगा। यदि कोई इसका उल्लंघन करते पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।