फिरोजाबाद। विगत बर्ष बीएसए दफ्तर में तोड़फोड़ एवं मारपीट के बहुचर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष डॉ.शौर्यदेव मणि यादव को दोषमुक्त करार दिया है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।
2018 बीएसए दफ्तर में तोड़फोड़ एवं मारपीट का मामला हुआ था। जिसमें बीएसए दफ्तर में तोड़फोड़ एवं कर्मचारी के साथ में मारपीट हुई थी। जिसकी चर्चा भी बहुत हुई। मामले में विभाग ने प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डॉ. शौर्यदेव माणि यादव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट एवं अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनते हुये विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट राजेश कुमार द्वितीय ने अपने फैसले में डॉ. शौर्यदेव मणि यादव को दोषमुक्त करार दिया है।
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