फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मिनाक्षी सिन्हा ने बताया है कि उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जिला जज, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायालय के प्रांगण में 12 नवम्बर को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के आधार पर कराया जाना है। उन्होने बताया है कि उक्त के संदर्भ में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु 14 अक्टूबर को सायं 04 बजे से जनपद न्यायालय के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया है।

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