फिरोजाबाद। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशानुसार 12 नबम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय में सुनिश्चित किया गया है। जिसमे राजस्व, दीवानी फौजदारी के सभी न्यायालयों द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, उत्तराधिकारी, अग, वैवाहिक भरण पोषण, घरेलू हिंसा, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, लघु फौजदारी व अन्य छोटे-छोटे वादों का निस्तारण कराया जायेगा।

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