फिरोजाबाद। किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले को लेकर अदालत ने आरोपी को साढ़े चार साल बाद 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
घटनाक्रम उत्तर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। थाना क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी व्यक्ति ने थाने में लिखाई रिपोर्ट में बताया था कि 18 फरवरी 2018 को उसकी 14 वर्षीय पुत्री शाम करीब चार बजे छत पर कमरे में अकेले चूड़ी की झलाई कर रही थी। परिवार के सभी लोग नीचे कमरे में बैठे हुए थे। तभी मुहल्ले का युवक पुष्पेंद्र पड़ोसी की छत से होकर उनकी बेटी के कमरे में पहुंच गया था। युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया था। किशोरी की चीख सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे तो युवक मौके पर ही गलत कृत्य करते हुए मिला था। परिजनों ने उसे धक्का देते हुए बेटी को छुड़ाया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ किशोरी पर हमला, दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा लिखकर आरोपी को जेल भेज दिया था। एडीजीसी संजीव शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे अवधेश कुमार सिंह ने गवाह और सुबूत के आधार पर आरोपी पुष्पेंद्र को दोषी ठहराते हुए 20 साल का कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि में से 50 प्रतिशत हिस्सा किशोरी को मिलेगा।

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