फिरोजाबाद। 27 साल पुराने हत्या और लूट के मामले में न्यायालय ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें से दो आरोपियों की पूर्व में मौत हो चुकी है। सजा सुनकर आरोपियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने सजा सुनाने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया।
शिकोहाबाद निवासी महेश चंद्र यादव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनका छोटा भाई राजेश बाबू पुत्र बॉबीराम और वह किराये के मकान में रहते थे। उसके पास एक जीप थी। 23 फरवरी 1995 को उनका भाई राजेश जीप लेकर ग्रीसिंग कराने के लिए गया था। उसके बाद घर वापस लौटकर नहीं आया। उसी दिन शाम को जब वह अपनी कपड़े की दुकान बंद कर घर आया तो पता किया कि राजेश घर नहीं आया है। उसकी तलाश शुरू की गई लेकिन कहीं जानकारी नहीं हो सकी। 26 फरवरी को छोटे भाई अशोक कुमार ने शिकोहाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
जांच पड़ताल में महाराजगंज के थाना नौतनवां में उनकी जीप और पांच आरोपी युवक मिले, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। पूछताछ में उन्होंने बताया था कि उन्होंने जीप लूट के उद्देश्य से राजेश की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया और जीप लूटकर भाग आए लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। आरोपियों ने अपने नाम अनिल पॉल पुत्र ईशाचरन पॉल निवासी चर्च कम्पाउण्ड आगरा रोड शिकोहाबाद, अमर सिंह पुत्र सियाराम निवासी ऊधमुली थाना बाह आगरा, संतोष उर्फ गजेन्द्र पुत्र शिव सिंह निवासी नगला गढ़ी थाना ककुवन कानपुर, लायक सिंह पुत्र रघुवीर सिंह निवासी दानशाहीगढ़ी थाना नसीरपुर और संजीव उर्फ राजेश पुत्र कृष्ण निवासी शम्भू नगर थाना शिकोहाबाद बताया था।
बुधवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 6 आजाद सिंह की अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर पांचों को आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें से दो आरोपी लायक सिंह और संजीव कुमार की पहले ही मौत हो चुकी है। बाकी तीन को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 27 बाद न्याय मिलने पर मृतक के परिजनों ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी अजय शर्मा ने की।

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