फिरोजाबाद।ं मंगलवार को अदालत ने छिनैती और डकैती डालने वालों को सजा सुनाई है। वर्ष 2018 के पुराने मामले में अदालत ने दोनों मामलों में अलग-अलग सजा सुनाई। जिसमें छिनैती करने वाले को 48 माह और डकैती डालने वाले को 50 माह की सजा सुनाई है।
चेन छिनैती में सुनाई सजा
थाना नसीरपुर में 24 अगस्त 2018 को धारा 392 के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसमें वादी विकास पालीवाल ने पुलिस को बताया था कि 22 अगस्त को वह पत्नी पूजा के साथ बाइक द्वारा बटेश्वर शिव मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। शाम करीब पांच बजे एक बाइक पर सवार बदमाश पीछे से उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन तोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए एडीजे षष्ठम आजाद सिंह की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्य के आधार पर आरोपी संजू पुत्र बुद्धसेन निवासी सत्यनगर थाना उत्तर को 48 माह के कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष के वकील अजय कुमार शर्मा थे।
डकैती के मामले में सुनाई सजा
अपर जिला जज षष्ठम आजाद सिंह की अदालत ने मंगलवार को डकैती के मामले में आरोपी को 50 माह का कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। थाना शिकोहाबाद पर धारा 399,402,407 और 394 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मंगलवार को अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी अजय कुमार शर्मा ने अपनी दलीलें देते हुए पक्ष को अदालत के सामने रखा। न्यायाधीष ने दोनों पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी साकिर उर्फ टीटी पुत्र नासिर निवासी मोहल्ला पड़ाव थाना शिकोहाबाद को 50 माह कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।