जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप गोली मारकर जान से मारने के प्रयास में मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त नरेन्द्र सिंह को 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

♦️ दिनाँक 13-06-2022 को थाना मक्खनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-87/15 धारा 302 भादवि के अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र सूरत सिंह निवासी जलालीपुर मरघटी थाना मक्खनपुर, फिरोजाबाद को मा0 न्यालालय एएसजे- 1 द्वारा उक्त मुकदमे में दोषी पाते हुए धारा 307 के अपराध के लिये 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड न देने परअभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी ।

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