फिरोजाबाद। उप्र सरकार द्वारा संचालित दिव्यांगजन पुर्नावासन योजना के तहत जिले के दिव्यांगजनों को अपना व्यवसाय करने के लिये दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा ऋण प्रदान किया जाएगा।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उप्र द्वारा संचालित पुनर्वासन को दुकान निर्माण, दुकान संचालन योजना के तहत दुकान निर्माण, क्रय के लिये पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 20 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 15 हजार रूपये की धनराशि चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा पांच हजार रूपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। दुकान संचालन के लिये दुकान न्यूनतम पांच वर्ष के लिये किराये पर लिये जाने के लिये एवं खोखा, हाथ का ठेला क्रय को पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में 10 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत की जाती है। जिसमें 7500 की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण के रूप में तथा 2500 की धनराशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी के अनुसार योजना का लाभ लेने के लिये दिव्यांगजनों को उप्र का निवासी एवं 40 प्रतिशत दिव्यांगता से प्रभावित हो, वार्षिक आय गरीबी रेखा के निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो। लाभार्थी की आयु 18 से अधिक एवं 60 वर्ष से उपर न हो, दुकान निर्माण को स्वयं की 110 वर्ग फीट भूमि हो अथवा खरीद में समर्थ हो। वहीं विभाग के द्वारा आईटीआई, पॉलीटेक्निक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त डिप्लोमा धारी दिव्यांग व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र विभागीय बेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकते है।