जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में राशनकार्ड सत्यापन व निरस्तीकरण हेतु की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में कतिपय इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया द्वारा तथ्य से परे एवम भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जो कि आधारहीन एवम सत्य से परे है। उन्होने बताया कि पात्र गृहस्थी राशनकार्डाे के सम्बन्ध में मानक निर्धारित किये गये हैं। वर्तमान में पात्र व अपात्र के सम्बन्ध में कोई नवीन शर्त निर्धारित नहीं की गयी है। सरकारी योजनान्तर्गत आवंटित पक्का मकान, विद्युत कनेक्शन, मोटसाइकिल स्वामी, मुर्गी पालन व गौ पालन होने के आधार पर किसी भी कार्डधारक को अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र गृहस्थी राशनकार्डों के पात्रता एवं अपात्रता के सम्बन्ध में प्रावधानित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राशनकार्ड की पात्रता सूची से निष्कासन के आधार निम्नवत हैं।
उन्होने बताया कि पात्र गृहस्थी हेतु निर्धारित एक्सक्लूजन क्राइटेरिया व चयन सूची से निष्कासन का आधार नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से है। नगरीय क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियां वाहन अथवा वातानुकूलन यंत्र एयर कंडिशनर अथवा 05 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 100 वर्ग मीटर से अधिक, का स्वअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्ग मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लेट हो। ऐसा परिवार जिसके किसी सदस्य के स्वामित्व में अकेले या अन्य सदस्य के साथ 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र लाईसेन्स व शस्त्र हों। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो।
उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के स्वामित्व में 04 पहियां वाहन अथवा ट्रैक्टर अथवा हारवेस्टर अथवा वातानुकूलन यंत्र एयर कंडीशनर अथवा 5 केबीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो। ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 05 एकड़ से अधिक संचित भूमि हो। ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय रूपया 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो। ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक का लाईसेन्स व शस्त्र हो। उन्होंने कार्ड धारकों एवं लाभार्थियों को सूचित किया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त भ्रामक तथ्यों एवं खबरों पर कोई ध्यान न दें। भ्रामक तथ्यों एवं खबरों का सुदृढ़ता से खंडन किया जाता है।