फिरोजाबाद। जनपद में स्थित समस्त होटल, गेस्ट हाउस, लॉज, धर्मशाला, मैरिज सेंटर एवं अन्य वह सभी आवासीय इकाईया, जहाँ पर्यटकों, यात्रियों, आगुन्तकों को प्रवास व ठहरने की सशुल्क अथवा निःशुल्क व्यवस्था हो का सराय एक्ट 1867 की धारा-3 के तहत पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट व प्र.अ. सुख साधन कर मनोज कुमार सागर ने बताया कि ऐसा न करना दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी समस्त प्रकार की आवासीय इकाई, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के स्वामियों, प्रबन्धको व संचालकों, जिनके द्वारा अभी तक सराय एक्ट अधिनियम 1867 की धारा-3 के तहत अभी तक पंजीकृत नहीं कराया गया है, वह उप्र पर्यटन कार्यालय आगरा से किसी भी कार्य दिवस में सराय अधिनियम हेतु पंजीकरण फार्म प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों सहित प्रस्तुत कर पंजीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अन्यथा की दशा में निहित प्रावधानों के तहत आपके प्रस्थान को सील करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।