जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय के संयुक्त निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप हत्या के मुकदमें से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को मिली आजीवन कारावास की सजा ।

अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते वादी के भाई व चाचा को मारपीट कर किया था घायल जिनकी उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय हो गयी थी मृत्यु ।

05 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के मामले में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित ।

दिनाँक 04-03-2016 को थाना जसराना क्षेत्रान्तर्गत वादी श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री रामदास निवासी कौरारा बुजुर्ग थाना जसराना द्वारा थाना पर प्रतिवादी 1. पिंटू पुत्र रामवीर 2. राजहंस पुत्र सैतान सिंह 3. मुन्नालाल पुत्र झम्मन लाल 4. रामवीर पुत्र हिम्मत सिंह 5. शिव कुमार पुत्र छबीराम 6. पंकज पुत्र रामवीर निवासीगण कौरारा बुजुर्ग थाना जसराना के विरुद्ध मु0अ0सं0-93/2016 धारा 302/147/148/149/506 भादवि व 25/27 आम्स एक्ट पंजीकृत किया गया था । अभियुक्तगण द्वारा वादी के भाई विजयपाल व चाचा वासुदेव को एक राय होकर जान से मारने की नियत से कुल्हाडी, बांका, डण्डा से प्रहार करना व तमंचे से फायर करने सम्बन्धित घटना कारित की गयी थी । जिससे वादी के भाई विजयपाल व चाचा वासुदेव दोनो घायलों हो गये थे जिनकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी । आज दिनाँक 28-04-2022 को मा0 अपर एवं जिला सत्र न्यायधीश महोदय द्वारा मुकदमे के उपरोक्त 05 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । 01 अभियुक्त पंकज उपरोक्त की मुकदमा विचारण के दौरान मृत्यु हो चुकी है । साथ ही अभियुक्त पिन्टू को आर्मस एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

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