फिरोजाबाद। वरिष्ठ सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन, प्रवर्तन राजेश कर्दम ने बताया है कि अन्तिम रूप से निजी वाहनों में कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने हेतु समयावधि, टाइम लाइन निर्धारित की गयी थी।
उन्होने बताया कि वाहन के प्रकार में प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 0,1 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) समयावधि 15 फरवरी 2022 तक, प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 2,3 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) समयावधि 15 मई तक, प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 4,5 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) समयावधि 15 अगस्त तक, प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के 6,7 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) समयावधि 15 नवम्बर 2022 तक एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 8,9 (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) समयावधि 15 फरवरी 2023 तक है।
उन्हांेने बताया कि शासनादेश में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत समस्त व्यवसायिक वाहनों में कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय सीमा 30 सितम्बर 2021 को समाप्त हो गयी है, इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 0,1 नम्बर अंकित है, उन वाहनों में कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने की समय-सीमा 15 फरवरी 2022 को समाप्त हो गयी है। उन्होंने बताया कि एक अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट ‘‘एचएसआरपी‘‘ लगाने हेतु समय-सीमा निर्धारित कर समयबद्धता से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि निर्गत निर्देशों के क्रम में वाहनों के सम्बन्ध में परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों में होने वाले कार्यवाहियों यथा-ओनरशिप ट्रांसफर, पता आदि में परिवर्तन, दृष्टिबंधक रखना या बदलना बीमा अद्यतन की कार्यवाही तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगे होने अथवा वाहन स्वामी द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की बुकिंग स्लिप प्रस्तुत किये जाने के प्राविधान का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत समस्त निजी वाहन एवं प्रदेश में पंजीकृत समस्त व्यवसायिक वाहनों एवं प्रदेश के समस्त जनपदों में पंजीकृत निजी वाहन जिसके रजिस्ट्रेशन के अन्त में 0,1 नम्बर अंकित है, में कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने की कार्यवाही अब तक न किये जाने की दशा में ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं तथा ऐसे वाहनों, जिनकी निर्माता कम्पनियाँ बन्द हो चुकी हैं, के सम्बन्ध में वेबसाइट पर व्यवस्था होने तक शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर 2021 द्वारा निर्धारित समय-सारिणी की परिधि से यथावत बाहर रखा गया है। वरिष्ठ सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन, प्रवर्तन ने आम जनमानस को सूचित किया है कि प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुपालन में बिना कलर कोटेड स्टीकर युक्त हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये वाहनों के प्रति सघन चेकिंग अभियान चलाकर एचएसआरपी न लगवाये जाने के अभियोग में नियमानुसार प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।