फिरोजाबाद। न्यायालय ने दहेज हत्या के मामले में महिला आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।
प्रियंका पत्नी सत्य प्रकाश की 13 अगस्त 2019 को जलने से मौत हो गई थी। उसके पिता रामनरेश निवासी बसई अरेला ने प्रियंका के साथ जय देवी, देवर छोटू तथा ससुर कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर जय देवी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायाधीश फौजदार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही थी। कई साक्षी न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जय देवी को अभियुक्त माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर 10000 अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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