जिलाधिकारी व प्रेक्षकगणों की अध्यक्षता मंे उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों की बैठक कर चुनाव आचार संहिता व कैंडिडेट हैण्डबुक में दिए गए निर्देशों को विस्तार से समझाया।

भारत निर्वाचन आयोग के दिए गए निर्देशों व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही-डीएम।

जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्य पाल गंगवार एवं प्रेक्षकगणों की अध्यक्षता में सोमवार को कलैक्ट्रेट सभागार में जनपद की पांचों विधानसभा के उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियांें के साथ बैठक कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों व आदर्श आचार संहिता एवं कैडिडेट हैण्डबुक मंे दिए निर्देशों तथा परिमशनांे से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को एक-एक कर विस्तार से समझाया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों को स्पष्ट रूप से बताया कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए बनाई गयी हैण्डबुक को भली-भांती अध्ययन कर लें, क्योंकि जानकारी के अभाव में आप लोगों से गलती होती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है तो आप लोग यह नही कह सकते कि हमको अमुख जानकारी नही थी। उन्होने कहा कि सभी लोग अपने सम्बन्धित रिटर्निंग आफीसर के सम्पर्क में रहें जो भी अद्यतन जानकारी आपको मिलती रहेगी इसके लिए सभी लोग अपने आरओ को वाट्सअप नम्बर उपलब्ध कराऐं। उन्होने कहा कि आप लोगांे को विभिन्न प्रकार की अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए आयोग में सुविधा पोर्टल लांच किया है, जिस पर जाकर समय से अपना आवेदन करें, आप लोगों को निर्धारित समय में अनुमति दी जाएगी।
बैठक के दौरान उन्होने स्पष्ट कहा कि मतदाता को प्रभावित करने के लिए धनराशि अथवा किसी प्रकार की वस्तु नही देगंे। अन्यथा आईपीसी के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार होंगे। उन्होने कहा कि अभी तक आयोग ने रैली, चुनावी सभा, रोड शौ आदि की अनुमति नही दी है। आप लोग एक बार में अधिकतम 20 लोगों के साथ घर-घर जाकर प्रचार कर सकते है। उन्होने कडाई से कहा कि शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई प्रचार नही किया जाएगा। शाम 8 बजे के बाद कोई भी वाहन लिए प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उस व्यक्ति को वहीं पर उतार दिया जाएगा और वाहन सीज कर दिया जाएगा। उन्होने कहा कि अपना चुनाव प्रचार कर शाम 8 बजे अपने घर पर पहुच जाएंे, सायं 7 से 8 बजे तक फलाइंग स्कॉड, स्टेटिक टीमें सघन निगरानी करेंगी। उन्होने कहा कि मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर आदि स्थानों पर किसी के पक्ष में मत देने की अपील नही की जाएगी। ऐसा संज्ञान मंे आने पर कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने कहा कि अपने रिटर्निंग आफीसर से परमिशन लेकर ही प्राइवेट घरों पर झण्डा लगा सकते है और झण्डे का साइज पहले से ही निर्धारित है, जिसमें 2ग3 पार्टी कार्यालय पर व 2ग3 प्रचार वाहन पर लगा सकते है। चुनावी काफिलें में एक बार में 5 से अधिक वाहन नही चलेंगे और एक के बाद दूसरे काफिले का निकलने का समय मेें 30 मिनट का अंतराल रहेगा। उन्हाने कहा कि अपने प्रचार के लिए ली गयी वाहन की परमिशन से इतर होकर अन्य किसी दूसरे प्रत्याशी के प्रचार में प्रयोग होते पाया जाता है तो वाहन को सीज कर एफआईआर कराई जाएगी। उन्होने कहा कि जिन उम्मीदवारों के उपर आपराधिक मुकदमें लगे हुए है वह उम्मीदवार मतदान दिवस तक तीन बार स्थानीय समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर अपने आपराधिक मुकदमों का ब्यौरा का विज्ञापन कराएगें और उसकी व्यय सहित जानकारी नोडल अधिकारी व्यय को देंगे।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह चुनाव आचार संहिता व कैडिडेट हैण्डबुक में दिए गए निहित प्राविधानों को एक-एक कर विस्तार से बताया और समझाया। उन्होने कहा कि जिन्होने अभी तक सैपरेट बैंक खाता नही खुलवाया है वह अपना सैपरेट बैंक खाता कल तक अनिवार्य रूप से खुलवा लें। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी भुगतान चैक व ऑनलाइन करें और चंदा या दान में आई हुई धनराशि को इसी बैंक खाते में जमा करें। उन्होने कहा कि मतदेय स्थल व मतगणना के लिए उन्ही लोगांे को एजेंट बनाए जो कोविड-19 की डबल डोज ले चुकें है।
बैठक के दौरान सामान्य प्रेक्षक विधानसभा क्षेत्र सिरसागंज चंद्रशेखर ने सभी से कहा कि वह अपने कार्यकर्ताओं को कोविड-19 गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराऐं। उन्होने अपना मोबाइल न0 9058227185 उपलब्ध कराते हुए कहा कि किसी भी प्रकार कि चुनाव सम्बन्धित शिकायत के लिए वह फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते है। इसी प्रकार से विधानसभा क्षेत्र टूण्डला प्रेक्षक डीएच शाह ने अपना मोबाइल न0 8868963542 ने उपलब्ध कराते हुए कहा कि किसी भी शिकायत व समस्या के लिए सम्पर्क कर सकते है।

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