फिरोजाबाद/10 जनवरी/सू0वि0
भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से विगत दिवस विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा करने के उपरांत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू।
सार्वजनिक, धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानांे के पास चुनाव कार्यालय नही बनाये जाऐं।
गाडियांे पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक झण्डा, झण्डी बिना परमिशन के नही लगा सकते है, अन्यथा सम्बन्धित गाडी होगी सीज व कठोर कार्यवाही लाई जाएगी अमल में।
पेम्पलेट, पोस्टर व अन्य मुद्रित चुनाव सामग्री पर मुद्रक तथा प्रकाषक के नाम व पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। 3 दिन के अंदर मुद्रित प्रत्येक सामग्री की 3 अतिरिक्त प्रतियां प्रकाशक के घोषणा पत्र के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए।
निर्वाचन को लेकर आगामी 15 जनवरी तक नहीं होंगी रैली, सभाएं, रोड शो एवं अन्य प्रचार कार्यक्रम।
इस दौरान प्रत्याशीगण ऑनलाइन कार्यक्रम कर सकेंगे आयोजित, रिटर्निंग ऑफिसर को सूचना देनी होगी आवश्यक।
डोर टू डोर प्रचार करने में मात्र पांच व्यक्ति ही ले सकेंगे भाग।
उपरोक्त निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित महत्वपूर्ण बैठक के दौरान दिए। भारत निर्वाचन आयोग के माध्यम से विगत दिवस विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की घोषणा करने के उपरांत जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। संपूर्ण जनपद में प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने एवं जनपद में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आज जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने कलेक्ट्रेट के सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई और सभी दलों के माध्यम से उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने की अपील की गयी। उन्होंने कहा कि इस बार आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ अलग से गाइडलाइन जारी की गई हैं। वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 15 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव रैलियों, चुनाव सभाएं, चुनाव रोड शो करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए मात्र 5 व्यक्ति ही एक साथ चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अतः सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण चुनाव प्रचार को लेकर उसका अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे। चुनाव प्रचार सम्बंधी विभिन्न अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग द्वारा सुविधा एप की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को ऑनलाइन सभी प्रकार की अनुमति उनकी मांग के आधार पर प्रदान की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के सम्बंध में स्वयं संज्ञानित भी हैं। सभी प्रतिनिधिगण आयोग की आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए जनपद में स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करेंगे।
अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने इस अवसर पर स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी के द्वारा आदर्श आचार संहिता का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो आयोग की सुसंगत धाराओं में जिला प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाएगी। आयोजित बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व सभी उप जिलाधिकारी व रिटर्निंग ऑफिसर एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।