प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना कि पिछले दो सालों से बीएसए विभाग से नही मिला है पारतोषित
फिरोजाबाद। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल संचालकों वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चो को कक्षा एक से आठ तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। शासन के द्वारा स्कूल संचालकों को प्रति बच्चे के हिसाब से फीस दी जाती है। वहीं प्राइवेट स्कूल संचालकों के अनुसार शासन के द्वारा पिछले दो साल के साथ ही इस साल की फीस की धनराशि का भुगतान अभी तक स्कूल संचालकों को प्रदान नहीं किया गया है। जिस कारण स्कूल संचालकों परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्राइवेट स्कूल संचालको का कहना है कि सरकार के आदेश पर शिक्षा के अधिकार के तहत 25 प्रतिशत गरीब कमजोर वर्ग के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। जिसकी फीस का भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन पिछले दो वर्षो के साथ ही इस वर्ष की आरटीई का भुगतान सरकार के द्वारा वहन नहीं किया गया है। जिस कारण स्कूल संचालको को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीएसए अंजली अग्रवाल का कहना है कि स्कूल संचालको को स्कूल फीस का 25 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। वही बच्चों की किताबों एवं ड्रेसों का भुगतान शासन से स्वीकृत होने के बाद कर दिया जायेगा।

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