फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष मुकुंद मिश्रा के आव्हान पर महानगर व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा के नेतृत्व में नगर मजिस्ट्रेट से उनके कार्यालय नगला भाऊ पर मिला। जहाॅ प्रतिनिधि मंडल ने नगर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सीओ सिटी को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि खाद्य तेल तिलहन का स्टॉक सीमित को समाप्त करने की मांग की गई।
भारत सरकार द्वारा ई.सी. एक्ट 1955 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का आ 4146 (अ) दिनांक आठ अक्टूबर 2021 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा खाद्य तेल एवं तिलहन पर स्टॉक लिमिट निर्धारित की गई है। जिनके अनुसार खाद्य तेलों के खुदरा विक्रेता 10 कुंतल, थोक विक्रेता 250 कुंतल एवं तिलहन में खुदरा विक्रेता 50 कुतल व थोक विक्रेता को 500 कुतल रखने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश ना तो व्यापारी ना उद्योग और ना ही किसान के हित में है और ना ही उपभोक्ता के हित में हैं। मूंगफली तिल्ली की फसल पूरी तरीके से तैयार है और मंडियों में किसान लेकर आ रहे हैं। इस अध्यादेश से किसान की फसल एवं मेहनत पूरी तरह व्यर्थ हो जाएगी। थोक व्यापारी खाद्य तेल का आर्डर देगा तो एक ट्रक में 24 टन से लेकर 30 टन तेल ट्रकों के माध्यम से आएगा। एक ही ट्रक में केंद्र व प्रदेश द्वारा लागू की गई लिमिट को क्रॉस कर लेगा और उसके पास पूर्व में खरीदा हुआ खाद्य तेल स्टॉक में होगा। ऐसी स्थिति में वह लिमिट क्रॉस करने का अपराध करेगा और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के अंतर्गत उल्लंघन होगा। इससे इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होगा और उत्पीड़न की कार्यवाही होगी। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से खाद्य तेल तिलहन का स्टॉक सीमित को समाप्त करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में सुफियान कुरैशी, पारसराम लालवानी, समसुल सिद्दीकी, सुनील कुमार तोमर, अर्जेस उपाध्याय, अनीश खान, नूर नबी सिद्दीकी, सतीश राठौर आदि व्यापारी नेता मौजूद रहे।