फिरोजाबाद। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव फौजदार के निर्देशन में बुधवार को जे.एस. विश्वविद्यालय शिकोहाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में विधिक के छात्रों हेतु विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
प्राधिकरण की प्रभारी सचिव व सिविल जज सी.डि मीनाक्षी सिन्हा द्वारा बताया गया कि महिलाओं व 18 वर्ष तक के बच्चे, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप, पीड़ित व्यक्ति कारावास में, मानव तस्करी से आहत, शोषण या बेगार से पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या दिव्यांग व्यक्ति अथवा तीन लाख रू से कम आय वाले व्यक्ति भी मुफ्त विधिक सहायता हेतु हकदार हैं। जिन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता, विधिक सलाह, मुकदमे हेतु दस्तावेज व ड्राफ्टिंग का खर्च व अन्य प्रकार के व्यय जिला विधिक सेवा प्राधिकारण द्वारा वहन किए जाते हैं। लोक अदालत के फैसले को अदालत का फैसला माना जाता है, जिसमें अदा की गई कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवाओं की जानकारी वाले प्रचार पर्चें का निशुल्क वितरण भी किया गया।

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