फिरोजाबाद। जनपद न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव फौजदार की अध्यक्षता में 11 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में अपर जिला जज व नोडल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजाद सिंह द्वारा अवगत कराया कि 11 सितंबर को तहसील स्तर से जिला स्तर तक पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं, न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को जनपद फिरोजाबाद की किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाने हेतु आवेदन पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लंबित मामलों से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर है। जनपद न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत के लाभ के बारे में भी बताया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज सीडि मिनाक्षी सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किए जाने योग्य वाद, मामले छोटे-छोटे जितने भी मुकदमे हैं उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है, चाहे वह भरण-पोषण से संबंधित हो, चाहे वह मोटर दुर्घटना प्रतिकर के हो, सिविल प्रकृति के वाद हो, शमनीय अपराध के बाद हो, प्री-लिटिगेशन स्टेज पर बैंक ऋण जलकर गृह एवं अन्य छोटे-छोटे वादों का निस्तारण किया जा सकता है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को सफल बनाया जाने हेतु प्री-लिटिगेशन वाद एवं न्यायालय के लंबित वाद नियत किए जा चुके हैं। यातायात पुलिस के द्वारा किए गए मोटर वाहन चालनों में जारी किए गए नोटिस, सम्मन प्राप्त हुआ हो या ना हुआ हो, उसके उपरांत भी सभी मोटर वाहन चालनों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर में कराया जा सकता है।, जिसके लिए वह समय से उपस्थित हो, ताकि पंजीयन कर ऐसे मुकदमे में सहज व सरल रूप से निर्णय किया जा सके।