फिरोजाबाद। थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूॅंपुर बगीजी के पुजारी को मृत्य दर्शाकर बगीजी पर कब्जा किये जाने के मामले में न्यायालय ने आभियुक्तों के खिलाफ 82 की कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये है। आदेश का पालन करते हुये थाना दक्षिण पुलिस के द्वारा आभियुक्तों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही किये जाने से पूर्व आरोपियों के मकानों पर नोटिस चस्पा किये गये है।
थाना दक्षिण उपनिरिक्षक के द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हिमायूपुर स्थित बगीची में बहादुर सिंह पुत्र यादम सिंह, बाबूराम पुत्र पन्ना लाल, रामगोपल पुत्र कहरी सिंह निवासी गढ हिमायुपुर ने असामाजिक लोगों के सहयोग से आश्रम की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। घटना की एफआईआर 2016 में दर्ज कराई गई थी, आश्रम के स्वामी के अनुसार स्थापित प्रतिमाओं को आरोपियों द्वारा हटा दिया गया, और वर्ष 2019 में फर्जी समिती बनाकर आश्रम का नाम बदल कर संचालित करने लगे, आरोपियों द्वारा आश्रम के पुजारी बाबा स्वामी कृष्णानन्द सरस्वती को उस समय की नगर पालिका के अभिलेखों में फर्जी मृत्यू प्रमाणपत्र बनबाकर अपना कब्जा कर लिया था। इस कृत्य के खिलाफ स्वामी कृष्णानन्द के द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही किये जाने के हेतु पुलिस व उच्य अधिकारियों को अवगत कराया गया था। लगातार न्यायालय के आदेशों की आब्हेलना करने एवं हाजिर ना होने के कारण आरोपियों के खिलाफ अगस्त माह तक 82 की कार्यवाही किये जाने के आदेश सम्बन्धित थाना पुलिस को दिये है। जिस पर थाना पुलिस ने आरोपियों के मकानों पर नोटिस चस्पा किये गए है।