फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने नगर आयुक्त नगर निगम, नगर मजिस्ट्रेट, सचिव फिरोजाबाद शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त सचिव, कृषि उत्पादन मंडी समिति एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद नगर पंचायत को निर्देशित किया कि अधिसूचित मंडी परिसर के बाहर नगरीय एवं विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में फल, सब्जी अथवा गल्ला के उनके उपनियमों के विपरीत, अनियमित अथवा अवैधानिक थोक व्यापार पर जनहित में कड़ाई से रोक लगाई जानी आवश्यक है। जिससे कि यह व्यापार नियंत्रित एवं नियमित रूप से मंडी परिसर में संचालित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि शासन द्वारा दिए गए उपरोक्त आदेशानुक्रम में अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अधिसूचित मंडी परिसर के बाहर नगरीय एवं विकास प्राधिकरण तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में फल, सब्जी अथवा गल्ला के उनके उपनियमों के विपरीत अनियमित अथवा अवैधानिक थोक व्यापार पर जनहित में कड़ाई से रोक लगाए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।