फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह ने फैसला किया है कि नगर निगम में गोपाल आश्रम भवन संख्या 310 भवन संख्या 489 गोपालाश्रम जिस पर फर्जी तरीके से नगर निगम में रविंद्र लाल तिवारी एवं गोपाल तिवारी का नाम जो दर्ज हो गया था। उसको ना मानते हुए पंडित निरंजन लाल तिवारी जी को दोनों भवनों पर स्वामी माना है और जो लोग अपनी वसीयत दिखा रहे थे उनको वसीयत को सक्षम न्यायालय में प्रवण कराने का आदेश जारी किया है। तब तक दोनों भवनों पर पंडित निरंजन लाल तिवारी का ही स्वामित्व रहेगा। जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता उनके सभी उत्तराधिकारी यथावत स्थिति में रहेंगे। इस निर्णय से प्रशांत तिवारी ने स्वागत किया है। उन्होंने डीएम साहब का कोटि-कोटि धन्यवाद किया है।


About Author

Join us Our Social Media

  • All
  • Firozabad
  • Uttar Pradesh