आगराः जिले के नामचीन कारोबारियों का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. एक साझेदार पर आरोप है कि उसने सारा मुनाफा अपने ले लिया है. इसके साथ ही दस्तावेजों में भी हेरफेर कर कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया. अब इस धाखोधड़ी के मामले में पीड़ित कारोबारी ने साझेदार और उसके साथियों के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया है. जिसकी जांच जारी है.

नामचीन कारोबारी के खिलाफ कोर्ट में प्रार्थना पत्रआगरा के नामचीन बैनारा उद्योगपति विवेक बैनारा सहित 7 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर थाना सिकंदरा में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. ये मुकदमा विवेक बैनारा के साझेदार एवं रिश्तेदार मुकेश बैनारा ने दर्ज कराया है. उनका आरोप है कि साल 2016 में विवेक बैनारा ने उन्हें संयुक्त मार्केटिंग का प्रस्ताव दिया. जिससे खर्चों में कटौती के साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी हो सके. प्रस्ताव पर उनकी सहमति के बाद उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की विवेक बैनारा की कंपनी की निगरानी में बिक्री होने साथ ही उससे होने वाले लाभांश में 50 फीसदी हिस्सा उन्हें मिलना था. उन्हें आरोपी विवेक बैनारा ने कारोबार फैलाने के लिए जयपुर भेज दिया. पीड़ित मुकेश बैनारा जब आरोपी विवेक बैनारा से मुलाकात करना चाहते तो जालसाज उन्हें बातों में फंसा कर उलझा देते. वह साझेदार और रिश्तेदार विवेक बैनारा पर आंख बंद करके भरोसा करते थे. लेकिन उद्योगपति विवेक बैनारा ने धोखाधड़ी और कंपनी के अहम अभिलेखों पर चोरी से दस्तखत कराकर उनकी कंपनी पर भी पूरा नियंत्रण हासिल कर लिया. मुकेश बैनारा के भरोसेमंद पुराने स्टॉफ को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. जिसकी वजह से पीड़ित मुकेश बैनारा का अपनी कंपनी से पूरा नियंत्रण समाप्त हो गया.

कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई

कारोबार में धोखाधड़ी का शिकार हुए मुकेश बैनारा अपने साथी और रिश्तेदार विवेक बैनारा को कई बार समझाने की कोशिश की. लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके. जिसके बाद उन्होंने जून 2020 में विवेक बैनारा को नोटिस भी दिया. उनकी कंपनी के प्लांट और मशीनरी जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, वह भी विवेक बैनारा नहीं लौटा रहे हैं. मुकेश बैनारा के अनुसार जीएसटी और आयकर विभाग उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं. इसको लेकर चार मार्च को वह अरतौनी स्थित फैक्ट्री पर गए थे. लेकिन चौकीदार ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया. धमकी देकर भगा दिया. जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया. आरोपी विवेक बैनारा और उसके साथियों के खिलाफ उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया. जिस पर कोर्ट ने थाना सिकंदरा प्रभारी को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं.

थाना सिकंदरा के प्रभारी निरीक्षक कमलेश सिंह ने बताया कि दर्ज कराए मुकदमे के मुताबिक, प्रोफेसर कॉलोनी निवासी मुकेश बैनारा वर्तमान में जयपुर में रह रहे हैं. वो और आरोपी विवेक बैनारा आपस में रिश्तेदार एवं व्यापारिक साझेदार थे. मुकेश दो कंपनी बैनारा वाल्वस और बैनारा स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर व डायरेक्टर हैं. उन्हीं के द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है. जिसके बाद 24 मार्च को थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज किया गया. इस मामले में पुलिस आरोपी विवेक बैनारा सहित अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करेगी. जिससे कोर्ट में जल्द चार्जशीट दायर की जा सके.धोखाधड़ी में ये शामिल

इस धोखाधड़ी में विवेक बैनारा, विपिन जैन, अमर कुमार, भावेश, चंद्रिका, मुकेश, मैसर्स पारिचेम रेस एवं अज्ञात प्रतिनिधि, आरटी सुपर टेक एवं अज्ञात अधिकृत प्रतिनिधि, बैनारा बैयरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड का चौकीदार को आरोपी बनाया गया है. जिनके खिलाफ अदालत के आदेश पर इनकें खिलाफ़ 420, 406, 468, 471, 477-ए, 384, 504, 506, 120बी धाराओ में मुकदमा दर्ज किया गया है. जिसकी जांच थाना सिकंदरा पुलिस कर रही है.


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