फिरोजाबाद जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह के निर्देश पर जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यागंजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ लेने हेतु ऐसे दिव्यांगजन जिनकी शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा युवती की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा अधिकतम उम्र 45 वर्ष से अधिक न हो तथा जो आयकर दाता न हो, जिनका विवाह वर्तमान वित्तीय वर्ष अथवां गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो, वे दिव्यांग व्यक्ति आॅनलाइन आवेदन दिव्यांगजन डाॅट यूपीएसडीसी डाॅट जीओवी डाॅट इन पर कर सकते हैं। ऐसे दम्पत्ति जिनमें केवल पति दिव्यांग हो तो धनराशि रूपये 15000 की प्रोत्साहन राशि तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पत्नी दिव्यांग हो तो धनराशि रूपये 20000 तथा ऐसे दम्पत्ति जिनमें पति एवं पत्नी दोनो ही दिव्यांग हो तो धनराशि रूपये 35000 की एक मुश्त राशि दोनों के सयंुक्त खाते में भेजी जाती है। आॅन लाइन आवेदन कराने के उपरान्त पांच दिवस के अन्दर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त संलग्न प्रपत्रों के साथ कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नम्बर-21 विकास भवन डबरई में जमा कराया जाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आॅनलाइन आवेदन में अभिलेख अनिवार्य रुप से संलग्न किये जायेंगे


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