फिरोजाबाद। जनपद की समस्त तहसीलों में आवश्यक सेवाओ की दुकानों को खोलने को लेकर कोविड-19 की गाइडलाइंस की शर्तो का पालन करते हुये समयावधि निर्धारित की गई है। वहीं दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के अलावा सैनेटाइजर का प्रयोग किये जाने पर भी जोर दिया गया है।
जिलाधिकारी चंद्रविजय सिंह द्वारा जनपद की समस्त तहसीलों में दैनिक उपयोग की दुकानें एक समय पर खोले जाने के अनुरोध पर समय की एकरूपता बनाए रखने हेतु नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 गाइडलाइन्स की शर्तों का पूर्ण पालन करते हुए समयावधि का निर्धारण किया है। उन्होने दूध, डेयरी प्रातः छह से पूर्वान्ह 11 बजे तक सायं पांच बजे से सायं सात बजे तक, किराना प्रातः नौ से अपराह्न दो बजे तक गली एवं मोहल्ले की किराना दुकानें पूर्ववत, फल एवं सब्जी की दुकान प्रातः आठ से पूर्वान्ह 11 बजे तक एवं सायं पांच से रात्रि आठ बजे तक ठेला एवं रेहड़ी प्रातः आठ से सायं छह बजे तक सब्जी मंडी प्रातः पांच से पूर्वाहन आठ बजे तक, फल मंडी प्रातः नौ से पूर्वाहन 12 बजे तक, सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) प्रातः सात बजे से अपराहन दो बजे तक ग्रामीण एवं शहरी के अनुसार खोली जा सकती हैं। इसका विशेष ध्यान रखें कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी एवं मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए।