उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद गांवों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अभी हफ्ते भर के लॉकडाउन के चलते प्रदेश के एक्टिव केसों में 50 हजार से ज्यादा की कमी आई है। सरकार तुरंत लॉकडाउन से ढील देकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। सरकार के कुछ अफसरों ने ‘दैनिक भास्कर’ को बताया कि अगले एक-दो दिनों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला हो सकता है।

कई बार लॉकडाउन के लिए मना कर चुके थे योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले महीने तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के सख्त खिलाफ थे। इसी के चलते सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसमें कोर्ट ने संक्रमण रोकने के लिए प्रमुख शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। हालांकि बाद में सरकार को वही करना पड़ा जो हाईकोर्ट ने कहा था। अब सरकार का भी मानना है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना के हालात काबू में हैं। बीते छह दिन में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है तो नए केस में गिरावट शुरू हो गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो 30 अप्रैल को 3.10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस थे। अब ये घटकर 2.54 लाख हो गए हैं।

गाइडलाइन में इन लोगों को मिली है छूट

औद्योगिक गतिविधियों के लिए छूट- यानी आप किसी कंपनी या फैक्ट्री पर काम करते हैं तो I-card दिखाकर आ-जा सकेंगे।
मेडिकल व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े परिवहन।
डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, अस्पताल के अन्य कर्मचारी, मेडिकल दुकान व व्यवसाय से जुड़े लोग।
ई-कॉमर्स ऑपरेशन्स यानी आप ऑनलाइन पोर्टल से जरूरी सामान आर्डर कर सकेंगे। डिलीवरी में कोई दिक्कत नहीं होगी।
मेडिकल इमरजेंसी, दूरसंचार सेवा, डाक सेवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं इंटरनेट मीडिया से जुड़े कर्मचारियों को ई-पास बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने संस्थान का परिचय पत्र दिखाकर आ-जा सकेंगे।
एक से दो दिन के लिए बनेगा ई- पास
प्रदेश में ‘मिनी लॉकडाउन’ के बीच सरकार ने ई-पास की गाइडलाइन भी जारी की है। अब आवश्यक वस्तुओं के आवागमन के लिए पास जारी होगा। साथ ही आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाली संस्थाओं को भी पास लेना होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर आवश्यक वस्तुओं की सेवा न मिल पाने की दशा में rahat.up.nic.in पर जाना होगा। इसके बाद rahat.up.nic/epass पर जाकर आप आवेदन सकते हैं।

ई-पास पोर्टल में संस्थागत पास का भी प्रावधान है, जिसमें संस्था आवेदक सहित 5 कर्मियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-पास इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी मान्य होगी। साथ ही जनपद की सीमा के साथ अंतर्जनपदीय सीमा के लिए भी ई-पास जारी होंगे। संस्थाओं के लिए पास की अवधि सम्पूर्ण अवधि तक होगी। वहीं आम जनमानस के लिए लिए जनपदीय पास की वैधता 1 दिन और अंतर्जनपदीय पास की वैधता 2 दिन होगी। आवेदन करने में किसी समस्या आने की दशा में इन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं- राम केवल, विशेष सचिव राजस्व विभाग- 941100600, चंद्रकांत, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट- 9988514423, वॉट्सएप नंबर- 9454411081, राहत आयुक्त कार्यालय – 05222238200।


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