उ0प्र0, शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के शासनादेश संख्या-793/2021-सीएक्स-3, दिनांकित 05.05.2021 अन्तर्गत कोरोना कर्फ़्यू को दिनांक 10.05, 2021 की प्रातः 07:00 बजे तक आंशिक कर्फ़्यू के रूप में लागू करने तथा इस अवधि में शासनादेश संख्या-786/2021-सीएक्स-3 दिनांकित 03.05.2021 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

02- शासनादेश संख्या-786/2021-सीएक्स-3, दिनांकित 03.05.2021 में दिये गये निर्देशानुसर उपरोक्त अवधि में आवश्यक दवा/सर्जिकल की दुकान खुली रहेगी। दैनिक उपयोग की दुकान जैसे सब्जी/फल/दूध/किराना इत्यादि की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें बन्द रहेगी। 03- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के निर्गत शासनादेश संख्या-600/2021-सीएक्स-3, दिनांकित 26.03.2021 के प्रस्तर 18 द्वारा कोविङ-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबन्ध लगाये जाने सम्बन्धी प्राविधान के अनुपालन में। जनहित में सब्जी/फल/ दूध/किराना की दुकानों के लिए नगरीय क्षेत्र, जनपद फिरोजाबाद में निम्नलिखित समयावधि नियत की जाती है:

दूध डेयरी प्रातः 06:00 से पूर्वान्हन 11:00 बजे तक एवं
सांयः 05:00 से रात्रि 07:00 बजे तक
किराना प्रातः 09:00 से अपरान्ह 02:00 बजे तक
गली/मोहल्ले की किराना दुकानें पूर्वत
फल/सब्जी प्रातः 08:00 से पूर्वान्हन 11:00 बजे तक एवं साय:05:00 से रात्रि 08:00 बजे तक
ठेला/रेहडी प्रातः 08:00 बजे से सांय 06:00 बजे तक

उपरोक्त का उल्लघंन महामारी अधिनियम-1867 यथासंशोधित द्वारा महामारी। अधिनियम(संशोधन) अध्यादेश-2020, आपदा मोचन अधिनियम-2005 के सुसंगत प्राविधानों तथा भारतीय दण्ड संहिता-1860 की धारा-188 के अन्तर्गत दंडनीय होगा।।


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