फिरोजाबाद। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जनपद न्यायालय के प्रांगण में आठ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत कोरोना महामारी के बढते प्रकोप के कारण अब दस जुलाई को प्रातः 10 बजे से आयोजित की जाएगी। जिसमें राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित होंगे। इनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कम्पनी के बकाया, विद्युत, बांट माप, घरेलु हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौतों के द्वारा कराया जाएगा।
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