फिरोजाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देश पर जनपद न्यायाधीश के आदेश के रूप में जिला न्यायालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश दिये गये हैं जो अग्रिम आदेश तक के लिए प्रभावी रहेंगे। आवश्यक मामलों की सुनवाई वर्चुअल माध्यम से जनपद न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी। यह जानकारी देते हुये सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबरीष त्रिपाठी ने बताया कि अग्रिम आदेश तक अदालतें जमानत प्रार्थनापत्र, वाहन रिलीज प्रार्थनापत्र, बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं., रिमाण्ड निम्न प्रकार के न्यायिक कार्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगी।
उन्होने बताया कि अधिवक्ता, वादकारी, नवीनतम तकनीक का उपयोग बेल, एंटीसेपेटरी बेल एप्लिकेशन या अन्य तत्काल आवेदन को दाखिल करने के हेतु कर सकते हैं। मामलों, आवेदनों को दाखिल करने से पहले अधिवक्ताओंध्अभियोगियों के पास उनके मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी होना अनिवार्य है। अधिवक्ताध्वादकारी ई-मेल आईडी के माध्यम से पितव्रंइंकबवनतजध्हउंपसण्बवउ पर अपने आवेदन दाखिल कर सकते हैं। अधिवक्ताओं, वादकारियों, स्टाम्प विक्रताओं, मुंशी आदि का न्यायालय परिसर में प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्ण रूप से निषेध है। अधिवक्ताओं व वादकारियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित चार्ट के अनुसार नियत मामलों में नियत तिथि के सापेक्ष अंकित सामान्य तिथियाँ तय की गयी हैं। जिनमें सीआईएस पर मामलों में निश्चित तारीखें, 28, 29, 30 अप्रैल एवं एक, तीन, चार, पांच, छह, सात मई एवं सीआईएस पर अग्रेषित करने के लिए दिनांक 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 मई है।


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