फिरोजाबाद। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने निर्वाचन अधिकारी एवं उम्मीदवार जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन-2021 को निर्देशित किया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा नहीं होता है। अतः प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उम्मीदवारों को किसी भी वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होने बताया कि सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होता है। अतः निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशी जिला पंचायत के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता आवंटित वाहन को प्रचार हेतु उपयोग कर सकेंगे तथा अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। ताकि उम्मीदवार के वाहन पर चैकिंग के समय उनका सत्यापन हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या के नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लिप चिपकानी आवश्यक होगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग प्रत्याशियों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थल के भ्रमण के लिए एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है।