फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अंबरीष त्रिपाठी ने बताया कि अध्यक्ष जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जनपद न्यायालय के प्रांगण में आठ मई को प्रातः 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें राजस्व, दीवानी, फौजदारी के सभी न्यायालय उपस्थित रहेंगे। इनके द्वारा मुख्यतः मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, उत्तराधिकार, वैवाहिक, वाद, श्रम, राजस्व, स्टाम्प, चकबंदी, नकल अध्यादेश, बैंक व मोबाइल कंपनी के बकाया, विद्युत, बांट-माप, घरेलू हिंसा, भरण पोषण व अन्य लघु फौजदारी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के द्वारा कराया जाएगा। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों के सम्बन्ध में सभी बीमा कंपनी व उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बैठक 29 अप्रैल को अपरान्ह दो बजे से मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण, पुलिस चैकी के सामने सिविल लाइन के सभागार में होगी। प्रलिटिगेशन वादों हेतु समस्त बैंकों की बैठक 28 अप्रैल अपरान्ह दो बजे से जनपद न्यायालय के सभागार में होेगी।