जिला न्यायालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश किए जारी
फिरोजाबाद। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश ने जिला न्यायालय खोलने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं। जो कि छह अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
उन्होने कहा कि सभी न्यायालयों में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने समय-समय पर निर्गत परिपत्र आदेशों, दिशा निर्देशों के अनुसार न्यायिक व प्रशासनिक कार्य सम्पादित होंगे। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जारी किए गए मौजूदा प्रावधानों, नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार सभी न्यायिक कार्य और प्रशासनिक मामलों की गवाही को छोड़कर, लेकिन यदि जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, इसे उचित मानते हैं, तो कोर्ट में केस के आधार पर मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति दे सकते हैं। न्यायालय के न्यायिक अधिकारी और उनके कर्मचारी, जैसे ही न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य पूरा होते हैं, वे बिना किसी देरी के अदालत परिसर को छोड़ सकते हैं। अधिवक्ताओं के लिए सिविल कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम को जेआईटीएसआई सॉफ्टवेयर के माध्यम से अदालती कार्यवाही के लिए वर्चुअल कोर्ट रूम के रूप में चिन्हित किया गया है। उपरोक्त उद्देश्य के लिए एक वेबसाइट पहले से ही बनाई गई है।
उन्होने बताया कि अंडर ट्रायल कैदियों के संबंध में रिमांड, अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा, यदि आवश्यक हो, तो जेआईटीएसआई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को रिमांड, अन्य न्यायिक कार्यों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। कोविड-19 की प्रचलित परिस्थितियों के कारण, केवल उन्हीं विद्वान अधिवक्ताओं, अभियोगियों को न्यायालय परिसर में उपस्थित होना चाहिए, जिनके मामले सूचीबद्ध हों। जहां जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, का विचार है कि जिला न्यायालय, बाहरी न्यायालय परिसर किसी विशेष अवधि के लिए बंद होना चाहिए। जिला न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, उक्त अवधि के लिए बंद कर सकते हैं और विशिष्ट कारणों का उल्लेख करने वाली एक सूचना इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में भेजी जा सकती है। न्यायालय परिसर में प्रवेश करते समय सिविल कोर्ट के सभी वादकारियों को थर्मल स्कैनिंग के अधीन स्कैन किया जाएगा। अधिवक्ताओं, अभियोगियों की सहायता के लिए, सिविल कोर्ट में एक हेल्पलाइन पहले से ही दो मोबाइल नंबरों के साथ स्थापित की गई है। कृपा शंकर, एडमिन ऑफिस 9457196686 और राम प्रवेश यादव जिला प्रणाली सहायक (कंप्यूटर) 7078388388. मोबाइल नंबर जिला न्यायालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित हैं। कोविड -19 के मद्देनजर अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस कोड में छूट दी गई है। ड्रेस कोड अदालत की कार्यवाही के दौरान पुरुष वकील सफेद शर्ट और हल्के रंग के ट्राउजर और महिला अधिवक्ता के सादा परिधान पहन सकते हैं। न्यायिक अधिकारियों को कोट और गाउन पहनने से भी छूट दी जाती है। उन्होने बताया कि न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से मास्क लगाना जरूरी है। किसी भी दशा में एक साथ कई लोग खडे नहीं हो सकते हैं तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सभी को अनिवार्य है।