फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह द्वारा जनपद के समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बाजारों व खुली हुई सभी दुकानों को कोविड-19 महामारी प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।
उन्होंने कहा कि समस्त प्रतिष्ठान प्रबंधक प्रदेश सरकार के शासनादेश के अनुसार समस्त व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठानों मंे सैनेटाइजेशन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। प्रतिष्ठान अथवा संस्थान में कार्य करने वाले सभी कार्मिक अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें। प्रवेश द्वारा पर ही सैनेटाइजर एवं थर्मल स्कैनर की व्यवस्था सुनिश्चित हो। आगन्तुक के शरीर का तापमान जांचने के उपरांत ही तथा सेनेटाइजर से हाथ सैनेटाइज कराने पर ही आगंतुकों को प्रवेश दिया जाए। उन्होने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन किया जाए। खरीदारी करने आ रहे ग्राहकों को भी मास्क न लगाए जाने की दशा में अपने प्रतिष्ठान में प्रवेश न दें। उन्होने सभी को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान कोई भी दुकानदार उक्त निर्देशों का पालन करते हुए नही पाया गया तो उसके विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी चर्चित गौड़ द्वारा एकीकृत कमाण्ड कंट्रोल सेण्टर में मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों मंे निगरानी समितियां सक्रिय रहकर कार्य करें। सभी निगरानी समितियां इस दौरान इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा पल्स आॅक्सीमीटर का प्रयोग करेंगी। विशेष तौर पर बाहर से आए हुए लोगांें पर नजर रखकर कोविड-19 से बचाव हेतु प्रोटोकाॅल का पालन कराएगें। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. नीता कुलश्रेष्ट को निर्देशित करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के जो भी नए केस आ रहें है, उनकी काॅन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग शत-प्रतिशत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें और जिनकी काॅन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की जाए। उनकी जब तक जांच रिपोर्ट नही आ जाती है तब तक उनको होम क्वारनटाइन किया जाए। यदि उनकी जांच रिपोर्ट निगेटिव आती है तो उनको सात दिनों तक घर में रहने हेतु निर्देशित किया जाए। उन्होेने कंट्रोल रूम के संचालकांें को निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रखे हुए व्यक्तियों की फोन के माध्यम से माॅनिटरिंग की जाए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि सभी सरकारी एवं अद्र्व सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अतः कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कार्यालय में बिना मास्क पहने न रहें। उन्होने सभी को संचेत करते हुए कहा है कि सरकारी एवं अद्र्व सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क का प्रयोग करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मंे लाई जाएगी।


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