फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने जनपद में कोरोना के प्रकरणों की संख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत पूर्व मंे कोविड-19 प्रबंधन हेतु निर्गत रक्षात्मक निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है।
उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिष्ठान एवं कार्यस्थलो पर आने वाले विजिटर्स एवं ग्राहकों का स्पष्ट विवरण उपलब्ध नही कराया जा रहा है। जिस कारण कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। पूर्व मंे सभी प्रतिष्ठानों एवं कार्यस्थल प्रबंधकांें को यह निर्देश निर्गत किए गए थे कि वह अपने आने वाले ग्राहकों एवं विजिटर्स का नाम व मोबाइल नम्बर एक रजिस्टर में अंकित कर सुरक्षित रखेंगे, जिससे कोविड-19 संक्रमण की कड़ी तोड़ने हेतु प्रभावी कान्ट्रेक्ट टेªसिंग की जा सके।
जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 में दी गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि पूर्व मंें लागू व्यवस्था ही सभी प्रतिष्ठान एवं कार्यस्थल पर लागू की जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाए। अतः सभी प्रतिष्ठानों एवं कार्यस्थलों पर बिना मास्क के एवं बिना सैनेटाइजर का प्रयोग किए उपस्थिति सुनिश्चित न की जाए। इसके अतिरिक्त सभी कार्यालयध्यक्ष एवं बडे़ प्रतिष्ठान स्वामी कोविड-19 हेल्प डेस्क संचालित करेंगे, जिससे पूर्व की भांति कोविड-19 प्रकरणों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकें। इन आदेशों का उल्लंघन महामारी अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मेें आएगा।